Punjab

Exam से पहले जारी हुए सख्त आदेश, लगाई गई पाबंदियां

पंजाब के जिला बठिंडा में नए आदेश जारी होने की खबर सामने आई है। जिला मजिस्ट्रेट शौकत अहमद परे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सीमा के अंदर सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में आम जनता के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

आदेश के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि फरवरी/मार्च 2025 में कक्षा 8, 10 एवं 12 की परीक्षाएं (ओपन स्कूल सहित) 19 फरवरी से 4 अप्रैल तक प्रात 11 बजे से दोपहर 2.15 बजे तक बोर्ड द्वारा स्थापित परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जा रही हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास विघटनकारी तत्वों का जमावड़ा रहता है। अतः परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न करने वाले तत्वों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने, यातायात को सुचारू रूप से चलाने तथा परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर के दायरे में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के दृष्टिगत सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए सभी परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर के दायरे में आम जनता के एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। यह आदेश 19 फरवरी से 4 अप्रैल, 2025 तक प्रभावी रहेंगे।

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