Horse Racing ; Bangalore Turf CLub Ltd. के लिए एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई है क्योंकि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 18 जून के एकल न्यायाधीश के उस आदेश पर आज रोक लगा दी है जिसमें बीटीसी को स्थाई रूप से ऑन कोर्स और ऑफ कोर्स Horse Racing और सट्टेबाजी आयोजित करने की अनुमति दी गई थी ।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ( High Court of Karnataka ) ने एकल न्यायाधीश के इस आदेश पर रोक लगादी है । बता दें की मुख्य न्यायाधीश NV Anjaria और KV Aravind ने आज यानी 22 जून को एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर याचिका परआदेश सुनाया और ऑन कोर्स और ऑफ कोर्स Horse Racing और सट्टेबाजी करने पर रोक लगा दी है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एकल न्यायाधीश के आदेश को निलंबित और स्थगित किया जाता है और ऑन कोर्स और ऑफ कोर्स घुड़दौड़ और सट्टेबाजी आयोजित करने को प्रतिबंधित किया जाता है
6 जून को कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष विवाद पेश हुआ था जिसमें रेसिंग लाइसेंस देने से मना कर दिया गया था और वित्त विभाग के आदेश से बीटीसी को सट्टेबाजी का लाइसेंस देने से भी मना कर दिया गया था ।
यह दोनों ही आदेश 6 जून को पारित किए गए थे वहीं इस आदेश पर karnataka Race Horse Association, Karnataka Trainers Association, Punters और Jockeys Association of India द्वारा इस आदेश को चुनौती दी गई थी ।
याचिकाकर्ताओं ने अपनी इस बात पर जोर दिया था कि रेसिंग और सट्टेबाजी की गतिविधियां लंबे समय से बिना किसी बाधा के चली आ रही है । याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि 20000 से अधिक लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस धुड़दौड़ को में हिस्सा लेते है और इसमें प्रतिदिन एक करोड़ से अधिक निवेश होता है ।
दूसरी ओर राज्य ने कहा की अवैध सट्टेबाजी के लिए बीटीसी पूरी तरह जिम्मेदार है जिसके कारण लाइसेंस देने से इनकार किया गया है वही इस मामले की अगली सुनवाई विधि 18 जून को हुई थी जिसमें बैंगलोर टर्फ क्लब और अन्य याचिका कर्ताओं को बड़ी राहत देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सभी ऑन कोर्स और ऑफ कोर्स रेसिंग और सट्टेबाजी गतिविधियों का संचालन करने और उन्हें जारी रखने की अनुमति देती थी लेकिन अब फिर से इस मामले की सुनवाई हुई और आज यानी 22 जून को कोर्ट ने एकल न्यायाधीश की फैसले पर रोक लगादी है ।