kejriwal Bail : बेल मिली लेकिन मुख्यमंत्री का कोई काम नहीं कर सकेंगे केजरीवाल

kejriwal Bail : तकरीबन 6 महीने की लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई और कथित शराब घोटाला में केजरीवाल को सीबीआई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देती है । जी हां अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में पहले ही जमानत मिल गई थी लेकिन अब सीबीआई केस में भी उन्हें जमानत मिल गई है । यानी अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे । हालांकि जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल पर कुछ शर्ते लगाई है ।

क्या है शर्ते 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई इन शर्तों में केजरीवाल के दफ्तर जाने पर पाबंदी लगाई गई है । इसके साथ ही वह फाइल पर भी दस्तखत नहीं कर पाएंगे । ना ही वह इस मामले में कोई बयान या टिप्पणी कर सकेंगे । जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय जा पाएंगे और ना ही सचिवालय जा सकेंगे । वह किसी भी प्रकार की सरकारी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकेंगे । इसके अलावा ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं कर सकेंगे । केजरीवाल किसी भी गवाह से किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे नहीं । जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश होना होगा।

अभी करना होगा इंतजार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद है । सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है । लेकिन जेल से बाहर आने के लिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा । दरअसल सुप्रीम कोर्ट का लिखित ऑर्डर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में भेजा जाएगा । राउज एवेन्यू कोर्ट रिलीज ऑर्डर तैयार करके तिहाड़ प्रशासन को भेजेगी । रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद ही केजरीवाल से जेल से बाहर आ सकेंगे ।

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